भोपाल - आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर द्वारा पूर्व बिशप जबलपुर डायोसिस पी.सी. सिंह एवं अन्य के विरुद्ध एनडीटीए की भूमि जिसे रेल्वे द्वारा अधिगृहण किये जाने पर प्राप्त 2,45.30,830 रुपये के मुआवजे को बिना एनडीटीए की जानकारी के फर्जी खाते के माध्यम से हड़पने का मामला दर्ज किया गया है।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर द्वारा की गयी जांच में पाया कि पॉल दुपारे चेयरमेन एनडीटीए द्वारा पूर्व बिशप पी. सी. सिंह को जबलपुर स्थित डायोसिस ऑफ जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में एनडीटीए की संपत्तियों को विक्रय करने तथा उन्हें देखरेख के लिये पावर ऑफ अटार्नी दी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि एनडीटीए चेरिटी कमिश्नर नागपुर के कार्यालय में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है जिसमें बिना चैरिटी कमिश्नर की अनुमति के ट्रस्ट की भूमियों को विक्रय अथवा उनके बदले में मुआवजा राशि प्राप्त नहीं की जा सकती।
पी.सी. सिंह द्वारा बास्लॅय स्कूल कटनी की भूमि खसरा 404/1 रकवा 0.022 जो एनडीटीए के नाम पर दर्ज थी, जिसे भारतीय रेल्वे ने अधिगृहण कर लिया था। उक्त भूमि के अधिगृहण की मुआवजा राशि 2,45,30,830/-रु. एनडीटीए चेयरमेन पॉल दुपारे के साथ अपराधिक षड्यंत्र रचकर पी.सी. सिंह ने धोखाधड़ी पूर्वक कूटरचित एनडीटीए का अधिकार पत्र तैयार किया तथा प्राप्त राशि को दिनांक 16.01.2021 को एनडीटीए के द्वारा अधिकृत खातों में न हस्तांतरित कर उसे बोर्ड ऑफ एजूकेशन सीएनआई जबलपुर डायोसिस के खातें में हस्तांतरित किया, राशि 2,45,30,830/-रु. का गबन करना प्रमाणित पाया गया।
जांच में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी एनडीटीए चेयरमेन भीमराव पॉल दुपारे पिता प्रभुदास दुपारे निवासी नागपुर एवं पूर्व बिशप पी.सी. सिंह पिता स्व. श्री बिलट सिंह, निवासी जबलपुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 82/25 धारा 406, 420, 120बी भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।